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Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana | झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना

Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana:- झारखण्ड सरकार ने गरीबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका नाम “झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना” है, इस योजना का उद्देश्य – आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बहुत ही कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, झारखण्ड राज्य सरकार गरीब परिवारों के लिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर रही है, ताकि उन्हें भूख के दरिद्रता से लड़ने का मौका मिले।

योजना के बारे में

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana) को झारखण्ड के खाद्य, सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, पहले सरकार द्वारा लाभार्थियों को 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल एवं गेंहू दिया जाता था। परंतु, इस वर्ष सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक लाभार्थियों को चावल और गेंहू मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का नामझारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
कौन लाभ ले सकते हैझारखण्ड के गरीब परिवार
लाभलाभार्थियों को 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल एवं गेंहू
राज्यझारखण्ड
आवेदन प्रक्रियाआवेदन पत्र द्वारा
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://aahar.jharkhand.gov.in/
नोडल विभाग झारखण्ड खाद्य, सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले
झारखण्ड खाद्य, सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले हेल्पलाइन नंबर 0651-2400958,
18003456598,
0651-2400960
झारखण्ड खाद्य, सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले हेल्पडेस्क ईमेल food.secy@gmail.com

Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana के लाभ

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गेंहू और चावल प्रति माह मुफ्त प्रदान किया जाएगा। यह योजना झारखण्ड के गरीब लोगों के लिए आवश्यक सामग्री को मुफ्त में प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का उद्देश्य रखती है।

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना

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योजना के पात्रता

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक पात्र हैं:

  • अन्तोदय परिवार।
  • गरीब तबके के परिवार।
  • आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए
  • वे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हैं।

योजना के जरुरी दस्तावेज

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु जरुरी दस्तावेज निम्न है :-

  • झारखंड स्थाई/पता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन ऑफलाइन / आवेदन पत्र द्वारा किया जा सकता है ।

  • झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सबसे पहले आवेदन पत्र पाना होगा ।
  • आवेदन पत्र आपके अपने राशन सेण्टर में आपको मिल जायेगा – या आप निचे दिए गए बटन पर जाके आवेदन पत्र डाउनलोड क्र सकते है ।
  • अब प्राप्त आवेदन फॉर्म को ठीक से भरे ।
  • साथ ही ऊपर बताये गए जरुरी दस्तावेजों फॉर्म के साथ संग्रह(Attach) कर लें ।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेज उसी राशन सेंटर में जमा कर दें ।
  • आवेदन पत्र निर्धारित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, गेहू, चावल जैसे मुफ्त खाद्य सामग्री मुफ्त दी जायेगी।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाला सवाल )

Q.1 झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कौन पात्र है?

Ans. यह योजना अंत्योदय परिवारों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं होने वाले परिवारों और बीपीएल परिवारों के लिए खुली है।

Q.2 योजना के क्या लाभ हैं?

Ans. लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त चावल और गेहूं मिलेगा।

Q.3 मैं योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

Ans. आप अपने स्थानीय राशन की दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ भर, उसी दुकान पर वापस जमा कर सकते हैं।

Q.4 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

Ans. आपको निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और आयु प्रमाण की आवश्यकता होगी।

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