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Jharkhand Rojgar Srijan Yojana 2023 | झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

Jharkhand Rojgar Srijan Yojana:- सरकार, राज्य के नागरिकों के आय के वृद्धि और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं लती रहती है। इसी दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार द्वारा, झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुवात राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने की उद्देश्य के साथ के गयी है । इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम ब्याज पर लोन (ऋण) सरकार द्वारा दी जाएगी ।

यदि आप भी Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के बारे में जानना और आवेदन करना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें । इस आर्टिकल में हम आपको स्टेप बाई स्टेप बातएंगे की आप झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन कैसे कर सकते है?, इसके क्या लाभ है?,इसकी पात्रताएं क्या है? और साथ ही आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज(Documents) क्या है।

Jharkhand Rojgar Srijan Yojana क्या है?

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, गांवों या शहरी क्षेत्रों में नागरिक उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए कम ब्याज दर पर 25 लाख तक का ऋण झारखण्ड सरकार द्वारा दी जाएगी । साथ ही अगर कोई नागरिक नए व्यवसाय हेतु ₹50000 तक का लोन लेना चाहता है तो उन्हें लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए 40% की पर्याप्त सब्सिडी या 5 लाख रुपये प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि ऋण 5 लाख रुपये है और सब्सिडी 2 लाख रुपये (40%) है, तो शेष 3 लाख पर ब्याज लगता है। इस योजना का अनूठा पहलू सब्सिडी घटाने के बाद शेष राशि पर नाममात्र 6% वार्षिक ब्याज देना है, जो व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा ।

योजना का नामझारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
कौन लाभ ले सकते हैझारखण्ड के नागरिक
लाभकम ब्याज दर पर 25 लाख तक का ऋण
राज्यझारखण्ड
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा
आयु सीमा18 से 45 वर्ष तक
ऑफिसियल वेबसाइटcmegp.jharkhand.gov.in
नोडल विभागअनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर2400215, 2446282
Address/ पताप्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004

योजना के लाभ

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के पात्र नागरिकों को सरकार द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी जाएगी:-

  • नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण(Loan)
  • सरकार उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए 40% की पर्याप्त सब्सिडी या 5 लाख रुपये प्रदान करती है।
  • 50 हजार रूपए तक के ऋण के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है।
  • इसके अलावा, वाहनों, संयंत्रों और मशीनरी से संबंधित ऋण के लिए भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है।
Jharkhand-Rojgar-Srijan-Yojana
—Jharkhand-Rojgar-Srijan-Yojana
ऋण की सीमाऋण सब्सिडी दर
(% में)
सब्सिडी की राशि
(रुपये में)
रु 50,000/- रुपये तक.40%रु. 20,000/-
रु. 50,001/- से रु. 2,50,000/-40%रु. 20,000/- से रु. 1,00,000/-
रु. 2,50,001/- से रु. 5,00,000/-40%रु. 1,00,000/- से रु. 2,00,000/-
रु. 5,00,001/- से रु. 10,00,000/-40%रु. 2,00,000/- से रु. 4,00,000/-
रु. 10,00,001/- से रु. 25,00,000/-40%रु. 4,00,000/- से अधिकतम रु. 5,00,000/-
—ऋण सब्सिडी का प्रावधान, ब्याज दर और मासिक किस्त की गणना

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योजना के पात्रता

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक पात्र हैं:

  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक पात्र हैं:
    • अनुसूचित जाति।
    • अनुसूचित जनजाति।
    • सखी मंडल की महिलाएं।
    • दिव्यांगजन।
    • अल्पसंख्यक वर्ग।
    • पिछड़ा वर्ग।
  • झारखण्ड राज्य का मूल निवासी ।
  • 18 से 45 वर्ष तक के नागरिक ।
  • वार्षिक आय 5 लाख रूपए से नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदक सरकारी नौकरी न कर रहा हो ।

योजना के जरुरी दस्तावेज

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु जरुरी दस्तावेज निम्न है :-

  • झारखंड स्थाई/पता प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग सम्बंधित प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा किया जा सकता है ।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाला सवाल )

Q.1 Jharkhand Rojgar Srijan Yojana क्या है?

Ans. इस Yojana के तहत, गांवों या शहरी क्षेत्रों में नागरिक को नए उद्यमिता के लिए कम ब्याज दर पर 25 लाख तक का ऋण(Loan) झारखण्ड सरकार द्वारा दी जाएगी । साथ ही अगर कोई नागरिक नए व्यवसाय हेतु ₹50000 तक का लोन लेना चाहता है तो उन्हें लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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