Jharkhand Mukhyamantri Kanyadan Yojana:- झारखंड, जिसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विविध जनसंख्या के लिए जाना जाता है, राज्य सरकार समय समय अनेकों सुविधाएँ योजना के रूप में लाती रहती है , झारखण्ड सरकार ने बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए Mukhyamantri Kanyadan Yojana आरम्भ की है । इस योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों के परिवारों को उनकी शादी के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है, विशेषकर जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
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झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, राज्य की कन्याओं को विवाह के समय झारखण्ड सरकार ₹30,000 रूपए तक की आर्थिक सहयता प्रदान करेगी। अगर आप भी झारखण्ड के निवासी है और आप अपनी बेटी के विवाह के लिए Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ लेना चाहते है, हम इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कन्यादान योजना क्या है? योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे ।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana क्या है?
झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुवात 1 अप्रैल 2004 में हुआ था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों/बेटियों की शादी-विवाह के समय 20 से 30 हज़ार रूपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक कठिनाइयाँ विवाह के खुशीयां में हिंड़ने का कारण न बने।
Note:- कन्यादान योजना के तहत यह लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं को ही दिया जाता है।
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
कौन लाभ ले सकते है | झारखण्ड के नागरिक |
लाभ | शादी-विवाह के समय 20 से 30 हज़ार रूपए |
राज्य | झारखण्ड |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.jharkhand.gov.in/wcd |
नोडल विभाग | झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग |
झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर | 0651-2400757, 2223544 |
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योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राज्य की कन्याओं को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
- शादी-विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30 हजार रूपये तक की राशि दी जाती है।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से बालिका के विवाह में होने वाले खर्चे पूरे किए जा सकेंगे।
- योजना के तहत मिली धनराशि को वापस चुकाने की जरुरत नहीं है क्युकी यह राशि सहायता के रूप में सरकार द्वारा दी जा रही है ।
झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन हेतु पात्रता
झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन हेतु पात्रता निम्न है :-
- झारखंड का स्थायी निवासी।
- परिवार गरीब रेखा से नीचे होना चाहिए, जो आर्थिक कमजोरी का साक्षात्कार करता है।
- आयु सीमा: बच्चियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष।
- आवेदक बालिका की 18 वर्ष होनी चाहिए 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक पत्र नहीं होंगे ।
- पुनर्विवाह के समय वित्तीय सहायता नहीं होगी।
- आवेदक बालिका के परिवार की वार्षिक आय 72 हज़ार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
लाभ लेने की प्रक्रिया
Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ उठाने के लिए योजना के तहत पात्र कन्याएं ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं, इसके पुरे प्रक्रिया निचे बताये गए है:-
Note:- आवेदक को योजना के लिए आवेदन शादी की तारीख के कम से कम एक महीने पहले करना होगा। इसके बाद आवेदन करने पर उनका फॉर्म रद्द कर दिया जायेगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, आप फॉर्म निचे दिए गए बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते है ।
- अब डाउनलोड किये गए फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी भरे ।
- आवेदन पत्र के साथ सारे आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न (Attach) कर लें ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग कार्यलय में जमा कर देना होगा। (*** कार्यालय का पता व् संपर्क विवरण निचे है***)
- पत्र जमा करने के बाद अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन का सत्यापित किया जायेगा ।
- आपके आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सम्पर्क करने का विवरण
- झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2400757
- 0651-2223544
- झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल (E-Mail) :-
- swdjharkhand@gmail.com
- झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग पता :-
- प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची -834004
Summary (योजना के मुख्य बिंदु )
- परिचय:
- झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
- सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित, यह उन परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है जिनकी बेटियों की शादी हो रही है।
- वित्तीय सहायता:
- बच्चियों के परिवार को उनकी शादी के दौरान वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।
- ₹30,000 तक की राशि बच्ची के परिवार को दी जाती है ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके।
- पात्रता मानदंड:
- झारखंड का स्थायी निवासी।
- परिवार गरीब रेखा से नीचे होना चाहिए, जो आर्थिक कमजोरी का साक्षात्कार करता है।
- आयु सीमा: बच्चियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष।
- पुनर्विवाह के समय वित्तीय सहायता नहीं होगी।
- योजना का उद्देश्य:
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चियों की शादी-विवाह के समय आर्थिक समर्थन प्रदान करना।
- सुनिश्चित करना कि आर्थिक कठिनाइयाँ उन परिवारों की खुशियों में हिंड़ने का कारण नहीं बनती हैं जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
- आवेदन कैसे करें:
- पात्र बच्चियां सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा प्रदान किए गए ऑफलाइन आवेदन पत्रों के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
- योजना के लाभ:
- विवाह के दौरान ₹30,000 तक की राशि की वित्तीय सहायता।
- गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आर्थिक बोझ की कमी।
- सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के रूप में वित्तीय कड़ीयों को हटाना।
निष्कर्ष
झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बच्चियों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों में सशक्त करने और समर्थन प्रदान करने का सराहनीय प्रयास है। वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना न केवल परिवारों की खुशियों में योगदान करती है, बल्कि राज्य में सामृद्धिक संस्कृति और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में भी सहायक होती है।
Q.1 Mukhyamantri Kanyadan Yojana का आवेदन शादी होने से पहले करना है या बाद में ?
Ans. आवेदक को योजना के लिए आवेदन शादी की तारीख के कम से कम एक महीने पहले करना होगा। इसके बाद आवेदन करने पर करने पर उनका फॉर्म रद्द कर दिया जायेगा।
Q.2 Mukhyamantri Kanyadan Yojana से कितनी आर्थिक राशि मिलेंगे ?
Ans. Mukhyamantri Kanyadan Yojana से बालिका के परिवार को 30 हजार रूपये तक की राशि दी जाती है।
Application form ko kaha jama karna hoga?
सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग कार्यलय में जमा कर देना होगा।