इस योजना के तहत, झारखण्ड के गांवों या शहरी क्षेत्रों के नागरिको को नया बिज़नेस करने हेतु कम ब्याज दर पर 25 लाख तक का ऋण(Loan) झारखण्ड सरकार द्वारा दी जाएगी ।
Jharkhand Rojgar Srijan Yojana
नये व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण, सरकार 40% सब्सिडी या 5 लाख रुपए तक प्रदान करती है, 50 हजार रुपए तक के ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं है
योजनाके लाभ
इसके साथ ही- वाहनों, संयंत्रों, और मशीनरी से संबंधित ऋण के लिए भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, इसके अतिरिक्त, सरकार उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए 40% की पर्याप्त सब्सिडी या 5 लाख रुपये प्रदान करती है।
अनुसूचित जाति, जनजाति, सखी मंडल की महिलाएं, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, झारखण्ड राज्य के मूल निवासी, 18-45 वर्षीय नागरिक, वार्षिक आय 5 लाख रूपए से कम, और सरकारी नौकरी न कर रहा हों।
Eligibilirty (पात्रता)
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा किया जा सकता है । आधिकारिक वेबसाइट :-cmegp.jharkhand.gov.in
आवेदन प्रक्रिया
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