मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

इस योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों के परिवारों को उनकी शादी के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है, विशेषकर जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

कन्यादान योजना क्या है?

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, राज्य की कन्याओं को विवाह के समय झारखण्ड सरकार  ₹30,000 रूपए तक की आर्थिक सहयता प्रदान करेगी। 

योजना का लाभ

Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ उठाने के लिए योजना के तहत पात्र कन्याएं ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं 

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए सबसे आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, आप फॉर्म निचे दिए गए बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते है ।

आवेदक को योजना के लिए आवेदन शादी की तारीख के कम से कम एक महीने पहले करना होगा। इसके बाद आवेदन करने पर उनका फॉर्म रद्द कर दिया जायेगा। 

झारखंड का स्थायी निवासी, गरीबी रेखा से नीचे का परिवार, बालिकाओं की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, पुनर्विवाह के समय वित्तीय सहायता नहीं होगी, परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन हेतु पात्रता

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज: आवेदक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, और बैंक की पासबुक।

जरुरी दस्तावेज

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